Classification of Registration
1. Registration as per threshold limits
2. Compulsory Registration
3. Persons not liable for Registration
4. Voluntary Registration
Threshold Limits
S.No. |
Category |
Threshold Limit (Aggregate Turnover- All India Level) |
1 |
Services/ Services + Goods |
20 Lakhs |
2 |
Goods Only (Traders/ Manufacturers etc.) |
40 Lakhs |
कर में छुट देने का अधिकार (Power to grant Exemption from Tax):
विशेष आदेश द्वारा छूट देने के पावर
1.केन्द्र सरकार को विशेष आदेश द्वारा असाधारण परिस्थितियों में या सार्वजानिक हित में विशेष छूट देने का अधिकार है।
2.ऐसी छूट केवल जीएसटी परिषत की सिफारिश पर ही हो सकती है।
3.आदेश को सरकारी राज पत्र में प्रकाशित करना आवश्यक नहीं है।
4.यह एक तदर्थ छूट है और इसको पुर्व समय से भी प्रदान किया जा सकता हैं।
5.किसी विशिष्ट क्षेणी के व्यक्ति /क्षेत्र को विशेष छूट दी जा सकती है।
6.सरकार के पास सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऐसी छूट प्रदान करने का अधिकार है।
जीएसटी के अंतर्गत प्रकिया
जीएसटी के तहत वापसी की अवधारणा सरकार द्वारा लौटाई गई किसी भी राशि से संबधित है,इसके अंतर्गत पंजीकृत करदाता द्वारा या तो अधिक राशि का भुगतान कर दिया जाता है या जिन वस्तुओं पर कर नहीं है उन वस्तुओं पर गलती से टैक्स जमा कर दिया गया है।जीएसटी कर की वापसी का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को Electronic रूप से form GST RED-01 का उपयोग करके संबधित तारीख से दो साल की अवधि के भीतर आवेदन करना चाहिए।