जीएसटी पंजीकरण में core और non core फील्ड में संशोधन
(Amendments in Core & Non core fieds in GST Registration)
जीएसटी पंजीकरण के समयए आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, व्यवसाय के नाम से जीएसटी विभाग द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।लेकिन, किसी कारण से आपको पहले दी गई जानकारी में कोई बदलाव बदलने की आवश्यकता हो सकती है। रजिस्टेशन के समय दी गई कुछ गलत जानकारी जैस -व्यापार की जगह के पते में बाद में बदलाव, ई.मेल आईटी मोबाइल नंबर आदि कोई अन्य कारण से आपको कोई जानकारी बदलनी पड सकती है।इस प्रकार पहले दी गई जानकारी में बदलाव आप जीएसटी पोर्टल पर जाकर कर सकते है।
जीएसटी पंजीकरण में दी गई जानकारियों में बदलाव करने के लिए दो प्रकार के आवेदन होते है
-Core Field में संशोधन
-Non -Core Field में संशोधन
- Pre-requisite for obtaining GST Registration -
GST registration के लिए अनिवार्य documents - PAN Card, Mobile Number, E-Mail Address, Proof of Business, Address Proof, Bank Statement.
37th GST Council Meeting (20 September, 2019) में आधार नम्बर को Registration taxpayer के साथ लिंक करने का निर्णय लिया गया।
- Registration Forms -
Various forms are made available for GST registration depending upon the type of taxpayer. Usually, GST REG-01 is used for Regular taxpayers, Composition Schemes, and Casual Taxable persons. Input Service Distributor [ISD] & Special Economic Zone [SEZ] unit/developer.
Registration Form |
Applicable For |
GST REG-01 |
Regular Taxpayer, Composition Scheme, Casual Taxable Person, Input Service Distributor [ISD] & Special Economic Zone [SEZ] unit /developer.
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GST REG-07 |
Tax Deduction at Source [TDS] or Tax Collection at source [TCS]. |
GST REG-9 |
Non-Resident Taxable Person |
GST REG-10 |
Application for registration of person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person.
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GST REG-13 |
Application / Form for grant of Unique Identity Number [UIN] to UN Bodies / Embassies/others. |
GST REG-26 |
Application for Enrolment of Existing Taxpayer. |
रिटर्न दाखिल करने की आवधिता (Periodicity of Return Filling)
विभिन्न प्रकार की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की आवधिकता नीचे दिए चार्ट में दर्शाई गई है।
रिटर्न फार्म |
क्या जमा करना है |
अवधि |
कब जमा करना है |
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जी एस टी आर-1 |
करयोग्य वस्तुओं की जावक आपुर्ति का विवरण तथा सेवाओं का विवरण |
मासिक |
आने वाली माह की 11 तारीख |
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जी एस टी आर-38 |
आवक और जावक आपूर्ति का साराशं कर भुगतान के लिए |
मासिक |
आने वाली माह की 20 तारीख |
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जी एस टी आर-5 |
अनिवार्य करयोग्य भारतीय के लिए रिटर्न |
मासिक |
अगले महीने की 15 तारीख |
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जी एस टी आर-6 |
निविष्ट सेवा वितरण के लिए रिटर्न |
मासिक |
अगले महीने की 13 तारीख |
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जी एस टी आर-7 |
स्तो्रत पर टैक्स कटोती करदाताओं के लिए रिटर्न |
मासिक |
अगले महीने की 10 तारीख |
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जी एस टी आर-8 |
इ -काॅमर्स आॅपरेटस संचालकों द्वारा आपूर्ति के विवरण और संग्रहित कर राशि का विवरण
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मासिक |
अगले महीने की 10 तारीख |
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जी एस टी आर-9 |
वार्षिक रिटर्न |
वार्षिक |
अगले महीने की 31 तारीख |
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जी एस टी आर-9c |
सीए से लेखा परीक्षा प्राप्त करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए रिटर्न |
वार्षिक |
अगले महीने की 31 तारीख |
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जी एस टी आर -10 |
अंतिम रिटर्न |
केवल एक बार |
रद्द करने की तारीख या रद्द करने की तारीख के 3 महीने के भीतर,जो भी बाद में हो। |
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जी एस टी आर-11 |
यूआईएन रखने वाले व्यक्ति द्वारा आवक आपूर्ति का विवरण |
मासिक |
अगले महीने की 28 तारीख |
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उपरोक्त में से कुछ इस प्रकार हैं।
GSTR-1 जावक आपूर्ति के लिए रिटर्न GSTR-1 के तहत एक सामान्य पंजीकृत करदाता द्वारा किए गए जावक आपुर्ति का मासिक रिटर्न है जो किसी विशंेष महीने में किसी व्यवसाय मे बिक्री के लेन देन जैसे & इनवाॅइस, डेबिट नोट, के्रडिट नोट और संशोधित चालानों का विवरण शामिल किया जाता हैं।
प्राप्तकर्ता द्वारा किसी विशेष महीने में की गई खरीद का विवरण होता है। GSTR-2 में निहित जानकारी
GSTR-2 आवक आपूर्ति के लिए रिटर्न-वस्तुओं और सेवाओं की आवक आपूर्ति के लिए मासिक रिटर्न है इसमें प्राप्तकर्ता द्वारा किसी विशेष महीने में की गई खरीद का विवरण होता है।जीएसटी-2 में निहित जानकारी जीएसटी-2 ए में स्वचालित रूप से उपलब्ध होती है।
जीएसटी -2 ए एक रिपोर्ट है।इसमें आपूर्तिकर्ता द्वारा जीएसटी-1 में विवरण अपलोड करने के बाद स्वचालित रूप से उपलब्ध हो जाता है।दूसरे शब्दों में GSTR-2
ए प्राप्त कर्ता को GSTR-1 में आपूर्ति कर्ता द्वारा अपलोड किए गए विवरणों को सत्यापित करने में सक्षम बनाता हैं।इसमें उपलब्ध विवरण का उपयोग करके प्राप्त कर्ता इन्वाइसेस डेबिट नोट और के्रडिट नोट को स्वीकार, अस्वीकार रूप में रक् सकता है।हांलाकि इस तरह के बदलाव प्राप्त कर्ता द्वारा जीएसटी -2 में किए जाते है।
GSTR-3B आवक और जावक आपूर्ति का सारांश GSTR-3B आवक और जावक आपूर्ति का एक सरलीकृत मासिक सांराश रिटर्न है।यह एक स्वघोषणा है जो एक कर अवधि के लिए करदाता की जीएसटी देनदारियों को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा, यह करदाता को समय पर कर देनदारियों का निर्वहन करने में भी सहायक है।
GSTR-4: कंम्पोजिशन डीलरों के लिए रिटर्न एक त्रैमासिक रिटर्न है जिसे एक पंजीकृत करदाता द्वारा दायर करने की आवश्यकता होती है जो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आते है।कंम्पोजिशन स्कीम के तहत 1.50 करोड रूपये तक का टर्नओवर वाले छोटे व्यापारियों को तय दर पर टैक्स चुकाने और तिमाही रिटर्न फाइल करनी होती है।यह सामान्य पंजीकृत डीलर के विपरित है जो GSTR-1, GSTR-2 और जीएसटी आर 3बी सहित हर महीने तीन रिटर्न फाइल करते है।
GSTR-5: अनिवार्य कर योग्य व्यक्ति के लिए रिटर्न ¼Return For Non -Resident Taxable Person½:GSTR-5 अनिवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा दायर मासिक रिटर्न है।इस रिटर्न में निम्नलिखित विवरण शामिल होते है
· आवक आपूर्ति
· जावक आपूर्ति
· कोई ब्याज,दंड,शुल्क
· देय कर या भुगतान किया गया कर या
· अधिनियम के तहत देय कोई अन्य राशि
इसके अलावा, यह एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा दायर की जाने वाली एकमात्र रिटर्न है।इसके अतिरिक्त, एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को कोई अन्य रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
GSTR-6: इनपुट सेवा के लिए रिटर्न (Return For Input Service Distributors): यह एक मासिक रिटर्न है, जिसे एक इनपुट सेवा वितरक हर कैलेंडर महीने फाइल करता है।इस रिटर्न में उन सभी Invoice की जानकारी होती है, जिन पर Input Tax Cradit मिला है और ISD जारी किया जाता हैं।इसका मतलब ये है कि यह है कि यह एक विशेष महीने के दोरान वितरण के लिए उपलब्ध कुल Input Tax Cradit का सारांश है।इस प्रकार GSTR-6 के रूप में ISD द्वारा प्रस्तुत किए गये चालानों का विवरण Cradit के प्रत्येक प्राप्त कर्ता को उपलब्ध कराया जाता है।ये विवरण GSTR-2A के पार्ट बी में प्राप्तकर्ता को दिखाई देते है।
GSTR-7 टीडीएस काटने वाले कर दाताओं के लिए यह एक मासिक रिटर्न है तथा ऐसे व्यापारियों द्वारा फाईल की जाती है, जिने जी एस टी के तहत टीडीएस काटना होता है।जीएस टी आर 7 में निम्न प्रकार का विवरण शामिल होता है।
· स्तोत पर काटा गया कर,
· टीडीएस के प्रति दायित्व
· टीडीएस रिफंड का दावा किया यदि कोई हो
· ब्याज, लेट फिस आदि का भुगतान या देय हो
GSTR-8 ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए रिटर्न यह ई कॉमर्स ऑपरेटर, (जिनके लिए जीएस टी के अंतर्गत स़्त्रोत पर एकत्र कर (टीसीएस ) कटौती करना आवश्यक होता है),द्वारा फाईल की जाने वाली एक मासिक रिटर्न है।यह रिटर्न की कॉमर्स पोटर्ल के माध्यम से की गई आपूर्ति और वस्तुओं के सेवाओं के आपूर्ति कर्ताओं से एकत्रित किए गये टीसीएस कर की राशि के विवरण को दर्शाता है।
GSTR-9 जी एस टी के तहत सामन्य पंजीकृत कर दाता के लिए वार्षिक रिटर्न यह एक पंजीकृत व्यक्ति ईलेक्ट्रानिक रूप से वित्तिय वर्ष के लिए एक वार्षिक रिटर्न निर्धारित प्रपत्र में फाईल की जाती है।इसमे निम्नलिखित व्यक्ति शामिल नही है।
· इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्युटर
· धारा 51 या धारा 52 के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति
· आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति
· अनिवासी कर योग्य व्यक्ति
इसके अलावा, जीएस टी के तहत ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों जिनका वर्ष के दोरान कोई लेनदेन नहीं हुआ हैं उनको भी शुन्य की वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है।
GSTR-9A कम्पोजिशन स्किम के तहत पंजीकृत दाता के लिए वार्षिक रिटर्न यह एक वार्षिेक रिटर्न है।जिसको कम्पोजिशन स्किम का विकल्प चुनने वाले हर व्यापारी और पंजीकृत व्यक्ति को प्रत्येेक वित्तीय वर्ष के लिए फाईल करने की आवश्यकता होती है।यह रिटर्न एक वित्त वर्ष के दौरान कंपोजीशन डीलर द्वारा दाखिल तिमाही रिटर्न के अलावा है।अस रिटर्न में कंपोजीशन स्कीम के तहत वर्ष के दौरान आपूर्ति के संबंध में विवरण दर्शाता जाता है।
· GSTR-9B: टीसीएस एकत्र करने वाले ई- कॉमर्स ऑपरेटर के लिए वार्षिक रिटर्न (Annual Return For E-Commerce Operators Collecting TCS): धारा 52 के तहत प्रत्येक इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य ऑपरेटर,स्त्रोत पर कर एकत्र करने के लिए आवश्यक फॉर्म जीएटी आर-9बी में वार्षिक विवरण फाइल करता है।इस रिटर्न में ई- कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा एक वित्त वर्ष के दौरान दाखिल मासिक रिटर्न में दी गई सभी जानकारी शामिल होती है।
· GSTR-9C: चार्टर्ड अकाउंटेट से लेखा परीक्षा प्राप्त करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए रिटर्न (Return For Registered persons Getting Accounts Audited From CA): एक वित्तिय वर्ष के दोरान कुल 2 करोड रूपये से अधिक का कारोबार करने वाले पंजीकृत व्यापारियों को अपने खातों का ऑडिट Chartered Accountant ;k Cost Accountant से करवाना आवश्यक है।इसके अलावा,वह वार्षिक रिटर्न,लेखा परीक्षित खातों की एक प्रति और एक reconiliation statement भी फाइल करने की आवश्यकता होती है।यह reconciliation statement में है।इस प्रकार GSTR-9C एक reconciliation statement लेखा परीक्षित वार्षिक खातों के साथ वार्षिक रिटर्न में घोषित आपूर्ति के मूल्य को reconcile करता है।
· GSTR-10 पंजीकृत व्यक्ति के लिए रिटर्न जिसका GST पंजीकरण समाप्त या रद्द हो गया हैं।यह रिटर्न ऐसे व्यापारियों या पंजीकृत व्यक्तियों के लिए हैं जिसका जीएसटी पंजीकरण समाप्त या रद्द हो जाता है।इसमे निम्नलिखित पंजीकृत व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया हैं।
· इनपुट सविर्स डिस्ट्रीब्युटर
· कंम्पोजिशन स्कीम के तहत टेक्स का भुगतान करने वाला व्यक्ति
· अनिवासी कर योग्य व्यक्ति
· टीडीएस या टीसीएस एकत्र करने वाला व्यक्ति इसके अलावा,यह एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा दायर की जाने वाली एकत्र रिटर्न है।इसके अतिरिक्त,एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को कोई अन्य रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
इसके अलावा फॉर्म जीएसटी-10 को सीधे या आयुक्त द्वारा निर्धारित सुविधा केंन्द्र के माध्यम से या सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक रूप से दायर किया जा सकता है।इस अंतिम रिटर्न को दाखिल करना यह सुनिच्छित करता है कि करदाता द्वारा बकाया किसी भी देयता राशि का भुगतान कर दिया गया है।इस देयता में उस राशि के बराबर राशि शामिल हो सकती है जैसे - तैयार और अर्थ- तैयार वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओ या संयंत्र और मशीनरी के स्टॉक से संबंधित इनपुट टैक्स के्रडिट या ऐसे सामानों पर देय आउटपुट टैक्स।
· GSTR-11: विशिष्ट पहचान संख्या धारकों के लिए रिटर्न (Return For Unique Identification Number(UIN)Holder: यह Return ऐसे व्यक्तियों द्वारा फाइल की जाने वाली रिटर्न है जिनको विशिष्ट पहचान संख्या युआईएन आवंटित किया होता है।विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करने वाला पंजीकृत व्यक्ति भारत में उनके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी के रूप में भुगतान की गई जीएसटी की राशि के लिए रिफंड का दावा कर सकता है।
विशिष्ट पहचान संख्या विदेशी दूतावासों और राजनयिक मिशनों को आवंटित किया जाता है जिन्हे भारत में जीएसटी का भुगतान की आवश्यकता नहीं हैं।यह संख्या इसलिए जारी की जाती हैं ताकि ऐसे व्यक्ति या संगठन, भारतीय कर प्राधिकरणों को भुगतान किए गए कर की राशि के लिए रिफंड का दावा कर सकें।ऐसे व्यक्तिओं को जीएसटी के भुगतान पर रिफंड का दावा करने के लिए जीएसटी आर.11 फाइल करने की आवश्यकता होती है।
- Physical Verification of business premises
GST Officer physically business place को verifiy करता है। Verification report जिसमें property papers, Photograph होते हैं उसे Form GST Reg-30 मेंsa upload किया जाता है। इस तरह के verification में लगभग 15 दिन का समय लगता है।
- Issuance of Registration Certificate - Rule 10
Where the application for grant of registration has been approved, a certificate of registration in GST REG-06 will be issued by the proper officer with in three working days.
- यह GST Officer द्वारा साईन किया हुआ और EVC (Electronic Verification Code - (10 Digit Alpha Numeric Code) द्वारा verify किया जाता है।
बिजनेस का मुख्य स्थान और दूसरे सहायक स्थान भी इस सर्टिफिकेट में दिखाये जाते हैं ।
& GSTIN Number के माध्यम से ही applicant से बातचीत की जाती है।
& सामान्यतः 3 दिनों (Working Days) में registration हो जाता है। लेकिन यदि ऑफिसर को कोई प्रश्न होगा, तो दिन ज्यादा भी लग सकते हैं।
& ऑफिसर आपके बिजनेस के बारे में अन्य जानकारीयां भी मांग सकता है, जो कि आप 7 दिनों के अन्दर देनी होती हैं।