E-way Bill
Road Permit की जगह अब E-way Bill जारी होगा। E-way Bill System 1 Feb'2018 से Compulsory है। 50,000 से ज्यादा का माल Transport से भेजने पर E-way Bill जारी करना जरूरी होगा। लेकिन यदि माल हमारे ही किसी गोदाम में Transfer हो रहा है तो E-way Bill generate करने की जरूरत नहीं है।
www.gst.gov.in portal > Login > E-way Bill
E-way Bill जनरेट करते समय चार चीजे जरूरी हैं :
(1) Invoice Details
(2) Party Details
(3) Item Details
(4) Transporter Details
PART A मे भेजे जाने वाले माल की Details होगी।
PART B में व्हीकल की Details होगी ।
Third Step में EBN (E-way Bill Number) जारी होगा
EBN Number Supplier, Customer, Transport तीनों के पास रहेगा।
E-way bill Number की validity:
200Kms - 1 days
700kms - 4 days
Per 200 Kms. 1 Day Add
But for Cargo 20 Kms. 1 Day Add
माल प्राप्त के बाद Receiver GST N पर Accept करेगा की मैंने माल Received कर लिया हैं।