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Major eGovernance Services and Schemes for Citizens 15

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राजस्थान के नागरिकों के लिए प्रमुख -गवर्नेस सेवाएं योजनाएं (Major eGovernance Services and Schemes for Citizens)

1 राजस्थान में -गवर्नेस (e-Governance in Rajasthan)

-गवर्नेस का उद्देश्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके सरकारी सेवाओं को नागरिकों के करीब लाना है। यह सरकारी संरचना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सेवाओं और सिस्टम्स का एकीकरण करता है, जिसमें गवर्नमेंट टू सिटिज़न्स (G2C), गवर्नमेंट टू बिज़नेस (G2B), गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयी (G2E), और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट (G2G) शामिल हैं। इन सेवाओं के माध्यम से नागरिकों को एक कुशल, तेज़, जवाबदेह और पारदर्शी तरीके से सरकारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

राजस्थान में -गवर्नेस का महत्व बढ़ रहा है, जिसमें यह राज्य के प्रशासन और प्रशासनिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजस्थान सरकार ने एक मजबूत -गवर्नेस फ्रेमवर्क और आर्किटेक्चर स्थापित किया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, मानक आधारित अंतर-संचालनीयता, और नागरिकों के लिए निर्बाध सरकारी सेवाएं शामिल हैं। इसके जरिए राज्य के सभी नागरिकों तक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के लाभ पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं।

-गवर्नेस के प्रमुख लाभ

  1. सूचना और गुणवत्ता सेवाओं तक बेहतर पहुंच (Better Access to Information and Quality Services for Citizens):
    • -गवर्नेस का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनके जीवन के प्रत्येक चरण में आवश्यक सभी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना है।
  2. सरकार में सरलता, कार्यक्षमता और जवाबदेही (Simplicity, Efficiency and Accountability in the Government):
    • -गवर्नेस का असली उद्देश्य सरकार की कार्यप्रणाली को सरल बनाना, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना और सरकारी विभागों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना है। यह एक जवाबदेह और जिम्मेदार सरकारी वातावरण बनाने में मदद करता है।
  3. शासन की विस्तारित पहुंच (Expanded Reach of Governance):
    • संचार प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास और प्रशासन में उसके अंगीकरण के कारण सरकारी सेवाएं नागरिकों के द्वार तक पहुंच रही हैं। इससे नागरिकों की शासन प्रक्रिया में बेहतर भागीदारी संभव हो रही है।

2 राजस्थान में -गवर्नेस के प्रमुख कार्यक्रम (Major e-Governance Initiatives in Rajasthan)

राजस्थान सरकार ने नागरिकों के लिए कई प्रमुख -गवर्नेस कार्यक्रम और डिजिटल सेवाओं की शुरुआत की है। इन सेवाओं का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यमों से सरल, सुलभ, और पारदर्शी बनाना है। इन सेवाओं को एक मजबूत और ठोस -गवर्नेस आर्किटेक्चर के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।

प्रमुख -गवर्नेस सेवाएं और योजनाएं:

  1. जनाधार:
    • जनाधार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसमें नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए एक पहचान पत्र प्रदान किया जाता है।
  2. -मित्र:
    • -मित्र एकीकृत सेवा पोर्टल है, जो नागरिकों को विभिन्न सरकारी और निजी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करता है।
  3. भामाशाह योजना:
    • यह योजना महिलाओं को वित्तीय और सामाजिक सशक्तिकरण प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक भामाशाह कार्ड प्रदान किया जाता है।
  4. राजधारा:
    • राजधारा एक जीआईएस (GIS) आधारित सेवा है, जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों की जियोग्राफिकल इनफार्मेशन सिस्टम (जीआईएस) जानकारी एकीकृत की जाती है।
  5. आईपीडीएस (IPDS):
    • इंटीग्रेटेड पब्लिक डिलीवरी सिस्टम (IPDS) योजना के माध्यम से सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिए सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाया गया है।

 

 

यहाँ प्रस्तुत किया गया विवरण राजस्थान में ई-गवर्नेंस (e-Governance) आर्किटेक्चर के विभिन्न पहलुओं और सेवाओं पर आधारित है। यह आर्किटेक्चर राज्य के नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में पहुंचाने का एक साधन है। इसमें विभिन्न प्रकार के एप्लिकेशन, पोर्टल्स, और सेवाओं का विवरण दिया गया है।

राजस्थान -गवर्नेंस आर्किटेक्चर (Rajasthan e-Governance Architecture)

प्रमुख तत्व:

  1. राजस्थान राज्य पोर्टल (Rajasthan State Portal):
    • यह पोर्टल राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं और सूचनाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है, जिससे नागरिकों को सुविधा हो।
  2. राजस्थान सेवा गेटवे (Rajasthan Sewa Gateway):
    • यह गेटवे नागरिकों को विभिन्न सेवाओं के लिए एकीकृत और सहज पहुंच प्रदान करता है, जिसमें स्टेटरी और प्राइवेट दोनों सेवाएं शामिल हैं।
  3. राजस्थान सिंगल साइन ऑन (Rajasthan Single Sign-On):
    • यह एक प्लेटफार्म है जहां से नागरिक एक ही लॉगिन के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं और पोर्टल्स का उपयोग कर सकते हैं।
  4. सरकारी दस्तावेज़ और प्रमाणपत्र (Government Documents and Certificates):
    • नागरिक अपने डिजिटल वॉल्ट (RAI) में अपने सभी प्रमाणपत्र और दस्तावेज़ डिजिटल रूप में रख सकते हैं। यह प्रक्रिया राजस्थान सरकार द्वारा राज्य को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
  5. राजस्थान जीएस डीएसएस (Rajasthan GS DSS):
    • यह सेवा सरकारी विभागों, संगठनों और अन्य निजी एजेंसियों द्वारा साझा की गई सूचनाओं का प्रबंधन और विश्लेषण करने में सहायता करती है।

राजस्थान जन-आधार योजना (Rajasthan Jan-Aadhaar Yojana)

1 उद्देश्य

राजस्थान जन-आधार योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के निवासियों को एक समेकित पहचान और सुविधा प्रदान करना है। इसके तहत निम्नलिखित उद्देश्यों पर ध्यान दिया गया है:

  • एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान: राज्य के सभी निवासी परिवारों के लिए जन-सांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक सूचनाओं का डेटा बेस तैयार कर, उन्हें एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या प्रदान की जाती है। इस कार्ड को परिवार की पहचान और पते के प्रमाण (Proof of Address) के रूप में मान्यता दी जाती है।
  • प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण: नकद लाभों का सीधा हस्तांतरण आधार/जन-आधार अधिप्रमाणन के बाद किया जाता है।
  • कल्याणकारी योजनाओं की सुविधा: ग्रामीण क्षेत्रों में -कॉमर्स और बीमा सुविधाओं का विस्तार करते हुए, जनकल्याण योजनाओं के लाभ नागरिकों के घर के निकट उपलब्ध कराए जाते हैं।
  • -मित्र तंत्र का विनियमन: -मित्र तंत्र का प्रभावी संचालन और नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है।
  • महिला सशक्तिकरण: महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जाता है।
  • लाभार्थियों की पात्रता का निर्धारण: सरकार द्वारा प्रदत्त जनकल्याण की योजनाओं हेतु परिवार और उसके सदस्यों की पात्रता का निर्धारण किया जाता है।
  • जीवितता प्रमाण-पत्र: विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्ति के समय आधार अधिप्रमाणन को जीवितता प्रमाण-पत्र के रूप में मान्यता दी जाती है।

2 जन-आधार पंजीयन एवं जन-आधार कार्ड

  • राज्य के सभी निवासी परिवार इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करा सकते हैं और जन-आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
  • प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या के साथ एक कार्ड प्रदान किया जाता है।
  • परिवार की मुखिया के रूप में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को प्राथमिकता दी जाती है। यदि परिवार में कोई योग्य महिला नहीं है, तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष मुखिया हो सकता है।
  • जन-आधार कार्ड बहुउद्देश्यीय कार्ड होता है, जो भविष्य में सभी जनकल्याण की योजनाओं के लाभ/सेवाओं को हस्तांतरित करने का आधार बनेगा।

3 नकद एवं गैर-नकद लाभों की प्रदायगी

  • नकद लाभ: सभी नकद लाभ सीधे परिवार के मुखिया के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे।
  • गैर-नकद लाभ: गैर-नकद लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य या अव्यस्क लाभार्थी (मुखिया के अधिप्रमाणन के बाद) लाभ प्राप्त कर सकता है।

4 जीवितता प्रमाण-पत्र के रूप में मान्यता

  • विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि के लिए जीवितता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है। यदि लाभार्थी वर्ष में किसी भी समय जन-आधार द्वारा स्थापित तंत्र के माध्यम से कोई लाभ/सेवा प्राप्त करता है, तो उसे जीवित माना जाएगा और अलग से बायोमेट्रिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।

जन-आधार पंजीयन और वितरण

राजस्थान जन-आधार योजना के तहत पंजीयन और कार्ड वितरण की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्थित किया गया है:

1. पूर्व पंजीकृत परिवारों के लिए:

  • पहचान संख्या आवंटन: स्टेट रेजिडेंट डेटा रिपोजिटरी में पूर्व पंजीकृत परिवारों को 10 अंकीय जन-आधार परिवार पहचान संख्या दी जाएगी। यह संख्या परिवार के मोबाइल नंबर पर SMS और वॉइस कॉल के माध्यम से भेजी जाएगी।
  • कार्ड प्राप्ति: परिवार के सदस्य नजदीकी -मित्र या -मित्र प्लस पर जाकर आधार या परिवार पहचान संख्या देकर कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

2. नवीन पंजीकरण वाले परिवारों के लिए:

  • पंजीकरण प्रक्रिया: राज्य के निवासी वयस्क सदस्य जन-आधार पोर्टल या नजदीकी -मित्र पर निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के दौरान दी गई सूचनाओं और दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन के बाद, 10 अंकीय जन-आधार परिवार पहचान संख्या जारी की जाएगी।

3. जन-आधार कार्ड वितरण:

  • कार्ड वितरण प्रक्रिया: जन-आधार पहचान संख्या जारी होने के बाद मुद्रित कार्ड सीधे संबंधित नगर निकाय/पंचायत समिति या -मित्र को वितरण के लिए भेजे जाएंगे। परिवारों को एकबारगी निशुल्क कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
  • -कार्ड डाउनलोड: पंजीकृत परिवार जन-आधार -कार्ड को जन-आधार पोर्टल या एस.एस.. आईडी के माध्यम से भी निशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।

4. संशोधन और अद्यतन:

  • संशोधन प्रक्रिया: जन-आधार पंजीयन में दर्ज सूचनाओं में किसी भी प्रकार का संशोधन या अद्यतन -मित्र पर किया जा सकता है। यह प्रक्रिया परिवार के मुखिया या वयस्क सदस्य के आधार अधिप्रमाणन के माध्यम से की जा सकती है।
  • पीवीसी कार्ड: संशोधन के बाद, यदि आवश्यक हो, तो निवासी पीवीसी कार्ड को निर्धारित शुल्क पर प्राप्त कर सकते हैं।

5. पंजीयन निरस्त करना:

  • निरस्तीकरण: यदि कोई अपात्र परिवार या व्यक्ति द्वारा छलपूर्ण प्रलेख प्रस्तुत करके जन-आधार पंजीयन या कार्ड प्राप्त किया गया हो, तो ऐसे पंजीयन को नियमानुसार स्थायी रूप से निरस्त किया जा सकता है।

6. आयुष्मान भारत योजना का परिचय:

  • उद्देश्य: आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है, जिसमें हर परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का चिकित्सा कवरेज मिलेगा।
  • लाभार्थी: योजना के तहत लाभार्थी को देश भर में किसी भी सार्वजनिक/निजी सूचीबद्ध अस्पताल से कैशलेस चिकित्सा लाभ मिल सकता है।

ये बिंदु जन-आधार योजना के पंजीकरण और वितरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं,

 

नागरिक के लॉगिन का निर्माण (Creation of Citizen Login)

राजस्थान के नागरिकों के लिए ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने और आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए एक एस.एस.. लॉगिन (SSO Login) और पासवर्ड बनाना आवश्यक है। एस.एस.. लॉगिन के माध्यम से नागरिक राज्य सरकार की सभी डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

एस.एस.. लॉगिन बनाने की प्रक्रिया:

  1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, आपको वेबसाइट https://sso.rajasthan.gov.in/register पर जाना होगा।
  2. पंजीकरण विकल्प का चयन करें: वेबसाइट पर आपको विभिन्न वर्गों जैसे नागरिक, उद्योग, और सरकारी कर्मचारी के लिए पंजीकरण विकल्प मिलेंगे।
    • नागरिक (Citizen):
      • जन-आधार का उपयोग करके पंजीकरण करें।
      • Google (Gmail Account) का उपयोग करके पंजीकरण करें।
    • उद्योग (Udhyog):
      • उद्योग आधार का प्रयोग करके पंजीकरण करें।
      • व्यापार पंजीकरण नंबर का उपयोग करके पंजीकरण करें।
    • सरकारी कर्मचारी (Govt. Employee):
      • राजस्थान सरकार के कर्मचारी (SIPF उपयोगकर्ता) पंजीकरण करें।
  3. गूगल विकल्प का चयन: उदाहरण के लिए, यदि आप गूगल का विकल्प चुनते हैं, तो सिस्टम में लॉगिन आईडी प्रदर्शित होगी। वांछित आईडी को चुनने पर पंजीकरण पेज खुल जाएगा।
  4. रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें:
    • एस.एस.. आईडी/यूजरनेम (SSO ID/Username): आपकी ईमेल आईडी का यूजरनेम बाई डिफ़ॉल्ट आएगा, जिसे बदला भी जा सकता है।
    • पासवर्ड: पासवर्ड सेट करें और इसे कन्फर्म करें।
    • मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी: अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज करें और रजिस्टर पर क्लिक करें।
  5. पुष्टि मेल और एसएमएस: पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने पर, आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक पुष्टि मेल (Confirmation Mail) और संदेश (SMS) प्राप्त होगा।
  6. डैशबोर्ड पर सेवाओं की सूची: लॉगिन करने के बाद, एस.एस.. पोर्टल के डैशबोर्ड पर विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा पेश की जाने वाली सेवाओं की सूची प्रदर्शित होगी।

बायोमीट्रिक विकल्प: यदि आप "बायोमीट्रिक" विकल्प का उपयोग करते हैं, तो आपके विवरण को सत्यापित करने के लिए आपके कंप्यूटर पर आधार सक्षम बायोमीट्रिक डिवाइस होना आवश्यक है।

इस प्रक्रिया के माध्यम से, आप राजस्थान सरकार की सभी डिजिटल सेवाओं का सहज और सुरक्षित तरीके से उपयोग कर सकते हैं।

 

एक बार SSO ID सफलतापूर्वक बनाने के बाद उपयोग:

एस.एस.. (Single Sign-On) आईडी बन जाने के बाद, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इस आईडी का उपयोग करके लॉगिन किया जा सकता है। इस अध्याय में SSO पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली कुछ सेवाओं पर प्रकाश डाला गया है।

1 वेब पोर्टल के माध्यम से -मित्र सेवाएं (E-Mitra Services through Web Portal)

1.1 बिजली / पानी बिल भुगतान (Electricity/Water Bill Payment)

एसएसओ लॉगिन के माध्यम से नागरिक -मित्र का उपयोग करके अपने बिजली और पानी के बिलों का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है:

1.      SSO पोर्टल पर लॉगिन करें: सबसे पहले, अपने SSO ID और पासवर्ड का उपयोग करके SSO पोर्टल में लॉगिन करें। लॉगिन के बाद, डैशबोर्ड से "E-Mitra" आइकन पर क्लिक करें।

2.      E-Mitra पोर्टल पर जाएं: एसएसओ पोर्टल आपको -मित्र पोर्टल पर स्वचालित रूप से स्थानांतरित कर देगा। यदि आप पहली बार -मित्र का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको अपने व्यक्तिगत विवरणों के साथ पंजीकरण करना होगा। यदि आपने पहले से ही पंजीकरण कर लिया है, तो आप सीधे लॉगिन कर सकते हैं।

3.      सेवाओं का चयन करें: -मित्र पोर्टल के डैशबोर्ड में "Pay Bills" विकल्प पर क्लिक करें। आप बाएं मेनू से "Services" विकल्प भी चुन सकते हैं और फिर "Subscribe Services" पर क्लिक करके आवश्यक सेवाओं की सदस्यता ले सकते हैं।

4.      सेवा का चयन: सर्च बार में सेवा का नाम टाइप करना शुरू करें, जैसे कि "पानी / बिजली" उपयुक्त सेवा चयन करें और फिर -मित्र सी.आई.डी. कोड (CID Code) या के-नंबर (K-Number) जो आपके बिल पर उपलब्ध है, दर्ज करें।

5.      बिल भुगतान: भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको एक नया वेबपेज दिखाई देगा। भुगतान के बाद, आप रसीद को प्रिंट कर सकते हैं और -मित्र पोर्टल पर वापस सकते हैं।

1.2 मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना (Applying for Bonafide / Domicile Certificate)

मूल निवासी प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करता है कि व्यक्ति राज्य का मूल निवासी है। इसे ऑनलाइन प्राप्त करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

1.      SSO लॉगिन: SSO ID और पासवर्ड का उपयोग करके SSO पोर्टल में लॉगिन करें। लॉगिन के बाद, डैशबोर्ड से "E-Mitra" आइकन पर क्लिक करें, जो आपको -मित्र पोर्टल पर ले जाएगा।

2.      सेवाओं का चयन: -मित्र पोर्टल के बाएं मेनू से "Services" पर क्लिक करें। स्लाइडिंग मेनू से "Avail Services" और फिर "Application Services" चुनें।

3.      Bonafide Certificate के लिए आवेदन: "Avail Application Services" पर क्लिक करें और "Bonafide Certificate" टाइप करें। एक नई विंडो खुलेगी जिसमें कुछ जानकारी पहले से भरी होगी। आवश्यक फ़ील्ड्स को पूरा करें और "Submit" बटन पर क्लिक करें।

4.      प्रमाण पत्र प्रिंट करना: प्रमाण पत्र प्रिंट करने के लिए "Avail Services" पर क्लिक करें, "Revenue Department" चुनें, और फिर "Print Domicile Certificate" पर क्लिक करें। ट्रांजैक्शन आईडी दर्ज करें, शुल्क का भुगतान करें, और फिर "Print" पर क्लिक करें।

इस तरह से नागरिक आसानी से विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और प्रक्रियाओं को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं।

 

रोजगार विभाग में पंजीकरण (Registration in Employment Department)

नागरिक नीचे दिए गए चरणों का पालन करके रोजगार विभाग में पंजीकरण कर सकते हैं:

स्टेप-1: SSO पोर्टल में लॉगिन करें

  • सबसे पहले, आपको अपनी SSO ID और पासवर्ड का उपयोग करके SSO पोर्टल (Single Sign On) में लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन के बाद, आपको डिपार्टमेंट डैशबोर्ड दिखाई देगा।

स्टेप-2: रोजगार विभाग पोर्टल पर जाएं

  • डैशबोर्ड से रोजगार विभाग के आइकन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद, SSO पोर्टल आपको रोजगार विभाग के पोर्टल में स्वचालित रूप से स्थानांतरित कर देगा।

स्टेप-3: जॉब सीकर (Job Seeker) के रूप में पंजीकरण करें

  • रोजगार विभाग के पोर्टल में दो विकल्प दिखाई देंगे: Employer और Job Seeker
  • Job Seeker विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद, आपको New Registration या मौजूदा उपयोगकर्ता के चयन का विकल्प मिलेगा।
  • यदि आपने पहले से रोजगार विनिमय प्रबंधन प्रणाली (Employment Exchange Management System) में पंजीकरण नहीं किया है, तो New Registration विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप-4: आवेदन विवरण प्रविष्ट करना (Filling Application Form)

  • पंजीकरण के लिए एक आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा।
  • आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  • इनपुट को पूरा करने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप-5: पंजीकरण की पुष्टि (Registration Confirmation)

  • आवेदन विवरण को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद, आपको एक पॉप-अप के माध्यम से पुष्टि प्राप्त होगी कि आपका पंजीकरण रोजगार विनिमय के लिए सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।

इस तरह से आप आसानी से रोजगार विभाग में पंजीकृत हो सकते हैं और सरकार की विभिन्न रोजगार सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

 

विश्वविद्यालय में एडमिशन शुल्क भरने की प्रक्रिया (Paying Admission Fees in University)

स्टेप-1: SSO पोर्टल में लॉगिन करें

  • सबसे पहले, अपने एसएसओआईडी (SSOID) और पासवर्ड के माध्यम से SSO पोर्टल में लॉगिन करें।
  • डैशबोर्ड पर से -मित्र आइकन पर क्लिक करें। SSO पोर्टल आपको -मित्र पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर देगा।

स्टेप-2: सेवा और विश्वविद्यालय का चयन करें

  • -मित्र पोर्टल पर पहुंचने के बाद, पहले ड्रॉपडाउन सूची में Utility का चयन करें।
  • दूसरे ड्रॉपडाउन सूची में विश्वविद्यालय का नाम चुनें।
  • फिर तीसरे ड्रॉपडाउन में सेवा प्रकार (Service Type) को चुनें, जैसे कि एडमिशन शुल्क।

स्टेप-3: आवश्यक जानकारी भरें

  • चुनी गई सेवा के बाद, अतिरिक्त जानकारी जैसे कि चालान संख्या और जन्म तिथि (DOB) भरें।
  • इसके बाद, "Get Bill Details" बटन पर क्लिक करें।

स्टेप-4: भुगतान प्रक्रिया

  • "Get Bill Details" पर क्लिक करने के बाद, आपको भुगतान करना होगा।
  • आप नेट बैंकिंग या एग्रीगेटर सेवा के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, जिसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड के विकल्प भी शामिल हैं।

 

 

राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया (Lodging a Grievance on Rajasthan Sampark Portal)

1. बिजली से संबंधित शिकायतें

2. पानी से संबंधित शिकायतें

3. स्वास्थ्य सेवाएँ

4. शिक्षा से संबंधित शिकायतें

5. राशन और खाद्य वितरण

6. सड़क और परिवहन

7. शहरी विकास और स्वच्छता

8. पुलिस और कानून व्यवस्था

9. पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

10. भूमि और संपत्ति संबंधित शिकायतें

स्टेप-1: SSO पोर्टल में लॉगिन करें

  • SSO पोर्टल में अपने SSO-ID और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें।
  • डैशबोर्ड पर "Raj Sampark" आइकन पर क्लिक करें। SSO पोर्टल आपको राजस्थान संपर्क पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर देगा।

स्टेप-2: पंजीकरण (Registration)

  • यदि आप पहली बार राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको कुछ व्यक्तिगत विवरण भरकर पंजीकरण करना होगा।
  • अगर आपने पहले से ही पंजीकरण किया हुआ है, तो आप सीधे पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं।

स्टेप-3: शिकायत दर्ज करें

  • राजस्थान संपर्क पोर्टल के डैशबोर्ड पर, "Lodge Grievance" लिंक पर क्लिक करें।
  • एक फॉर्म खुलेगा जिसमें कुछ पूर्व-भरी हुई जानकारी और अन्य आवश्यक विवरण होंगे।
  • आवश्यक जानकारी भरने के बाद, "Submit" बटन पर क्लिक करें।

स्टेप-4: शिकायत की पुष्टि

  • शिकायत को सफलतापूर्वक सबमिट करने पर, एक शिकायत संख्या आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी।
  • यह शिकायत राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी।

 

 

शिकायत की स्थिति देखने (Viewing Status of a Grievance) की प्रक्रिया

राजस्थान संपर्क पोर्टल या ऐप के माध्यम से दर्ज की गई शिकायत की स्थिति को देखने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:

स्टेप-1: SSO पोर्टल में लॉगिन करें

  • सबसे पहले, अपने SSO ID और पासवर्ड के माध्यम से SSO पोर्टल में लॉगिन करें।

स्टेप-2: "View Status" पर क्लिक करें

  • राजस्थान संपर्क होमपेज पर पहुंचने के बाद, शीर्ष क्षैतिज मेनू से "View Status" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप-3: शिकायत की स्थिति देखें

  • अगर आपने पहले कोई शिकायत दर्ज की है, तो सभी शिकायतों की स्थिति एक सूची में पंक्तियों के रूप में दिखाई देगी।
  • प्रत्येक शिकायत के सामने उसकी वर्तमान स्थिति (जैसे, लंबित, निपटाई गई, पुनः जांच के लिए भेजी गई) प्रदर्शित होगी।

अगर आपने पहले कोई शिकायत दर्ज नहीं की है, तो एक संदेश प्रदर्शित होगा: "No Data Found"

फीडबैक और शिकायत को पुनः खोलना

  • फीडबैक सबमिट करना: आप अपनी शिकायत के निपटारे के अनुभव और संतोष स्तर के बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं। इसके लिए, "Feedback" लिंक पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण भरकर फीडबैक सबमिट करें।
  • शिकायत को पुनः खोलना: यदि समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप शिकायत को पुनः खोलने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। इसके लिए "Reopen Grievance" का विकल्प चुनें।
  • दस्तावेज़ अपलोड: अगर आवश्यक हो, तो आप अपनी शिकायत के समर्थन में कोई दस्तावेज़ भी अपलोड कर सकते हैं।

सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद "Submit" बटन पर क्लिक करें।

जन सूचना पोर्टल (Jan Soochna Portal): जन सूचना पोर्टल पर भी आप विभिन्न सरकारी सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह पोर्टल नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिससे वे सरकारी योजनाओं और सेवाओं की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकें।

 

 

 


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